Table of Contents
सुप्रीम कोर्ट का साहिबगंज अवैध खनन मामले में महत्वपूर्ण फैसला
रांची/नई दिल्ली। झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में हुए **अवैध पत्थर खनन** के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने झारखंड सरकार की सीबीआई जांच पर रोक लगाने की याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। इसके चलते, इस कथित घोटाले की जांच, जिसका आंकड़ा 1500 करोड़ रुपये से अधिक है, सीबीआई द्वारा जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश पूरी तरह से विधिसम्मत हैं। राज्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका में अदालत ने कोई दम नहीं पाया। इसके साथ ही, अदालत ने जांच में अवरोध डालने की प्रवृत्ति पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे हेमंत सोरेन सरकार के लिए “बड़ा झटका” बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने निकटतम सहयोगियों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन न्यायपालिका ने सत्य के साथ खड़े होकर सरकार के प्रयासों को विफल कर दिया।
भ्रष्टाचार पर आरोप
मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया और आम जनता को डराने-धमकाने का प्रयास किया गया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अदालत में ऐसे प्रयासों का कोई असर नहीं पड़ा। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय “भ्रष्ट हेमंत सरकार के ताबूत में अंतिम कील” साबित होगा, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में आम जनता का भरोसा और भी मजबूत होगा।
Have any thoughts?
Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!
