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PAN-Aadhaar लिंकिंग: वर्तमान में आधार और पैन कार्ड अत्यंत आवश्यक दस्तावेज बन गए हैं, जिनके बिना सरकारी कामकाज अधूरा रह जाता है। यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं और अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें। आपके पास केवल 31 दिसंबर तक का समय है, उसके बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आप ना तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे और ना ही रिफंड प्राप्त कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यह कार्य बिना किसी भाग-दौड़ के घर बैठे ही कर सकते हैं। यहां हम आपको ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया बताएंगे।
किसके लिए जरूरी है आधार-पैन लिंकिंग?
यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं या जिनका पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी किया गया था, उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना आवश्यक है।
आधार-पैन लिंक के लिए आवश्यक बातें
ऑनलाइन आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने के लिए अपने पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। क्योंकि आधार-पैन लिंकिंग के दौरान आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसके बाद ही आप लिंक करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे।
कैसे करें आधार-पैन कार्ड ऑनलाइन लिंक?
- ऑनलाइन आधार-पैन लिंकिंग के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यहां होम पेज पर साइड में Quick Links में ‘लिंक आधार’ का विकल्प चुनें।
- अपने पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जानकारी भरें।
- आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, उसे दर्ज करें और वेरिफाई पर क्लिक करें।
- वेरिफाई होते ही आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
कैसे जांचें आधार-पैन लिंक स्टेटस?
ऑनलाइन आधार-पैन कार्ड लिंकिंग स्टेटस चैक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।
- ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं।
- Quick Links में Link Aadhaar Status के विकल्प पर क्लिक करें।
- यहां अपने पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- अगर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो आपको ग्रीन टिक दिखाई देगी।
- यदि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो आपको वेरिफिकेशन प्रक्रिया में होने का संदेश मिलेगा।
पैन-आधार लिंक करने से पहले जांचें ये बातें
आपके आधार कार्ड पर जो विवरण (जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर) दिए गए हैं, वे आपके पैन कार्ड पर भी समान होने चाहिए। यदि दोनों दस्तावेजों में भिन्नताएँ हैं, तो पहले उनमें सुधार कर लें। ऐसा न होने पर आप अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कर सकेंगे।
आधार-पैन लिंकिंग क्यों जरूरी है?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्स फाइलिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में जिन कार्ड धारकों को 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले पैन कार्ड दिया गया है, उन्हें 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करना आवश्यक है। इसके अलावा, आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल कर पैन कार्ड बनवाने वाले उपयोगकर्ताओं को भी अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना होगा।
CBDT ने पहले इस कार्य के लिए 30 जून 2023 की अंतिम तिथि निर्धारित की थी, जिसे बाद में 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया। जिन्होंने इस दौरान अपने पैन-आधार को लिंक नहीं किया, उन्हें 1,000 रुपये का लेट फाइन भी लग सकता है। अतः जल्दी से अपने पैन को आधार से लिंक कर लें।
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