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भारत सरकार का नया कदम: इंटरनेट की सुरक्षा में वृद्धि
भारत सरकार ने इंटरनेट को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को अश्लीलता, भ्रामक सूचना और साइबर अपराधों से बचाना है। इसके लिए आईटी अधिनियम, आईटी नियम 2021 और भारतीय न्याय संहिता को और सख्त बनाया गया है। अब 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति और अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा।
आईटी अधिनियम 2000: साइबर अपराधों के खिलाफ ठोस कदम
आईटी अधिनियम के अंतर्गत निजता का उल्लंघन, अश्लील सामग्री का प्रकाशन और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पुलिस को ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई के लिए जांच, तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है।
आईटी नियम 2021: सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी और कार्यवाही
हाल ही में लागू हुए नए नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को गैरकानूनी सामग्री हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अवैध सामग्री को 72 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य है, जबकि नग्नता या निजता का उल्लंघन करने वाली सामग्री को 24 घंटों के भीतर हटाना होगा। इसके अलावा, शिकायत अधिकारी और अपीलीय समितियों की व्यवस्था से प्रकरणों में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।
बड़े प्लेटफार्मों पर नई जिम्मेदारियां
50 लाख से अधिक यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भारत में स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। इन प्लेटफार्मों को अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी, और गंभीर मामलों में कंटेंट के मूल स्रोत का पता लगाने में सहायता करनी होगी।
भारतीय न्याय संहिता 2023: मजबूत कानूनी ढांचा
बीएनएस 2023 ने ऑनलाइन अश्लीलता, भ्रामक सूचना और साइबर अपराधों पर और सख्ती से नकेल कसने का प्रावधान किया है। इसके तहत अश्लील कृत्यों और अश्लील सामग्री की बिक्री पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जिससे डिजिटल अपराधों के प्रति कानूनी कार्रवाई अधिक मजबूत होगी।
ओटीटी प्लेटफार्मों पर सरकारी नियंत्रण
ओटीटी प्लेटफार्मों को अपने आचार संहिता का पालन करना होगा और किसी भी प्रतिबंधित सामग्री का प्रसारण नहीं करना होगा। सरकार ने अब तक अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले 43 ओटीटी प्लेटफार्मों पर सार्वजनिक पहुंच को रोक दिया है। यह कदम डिजिटल मनोरंजन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।
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