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लालू परिवार के मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू परिवार के लिए गुरुवार का दिन महत्वपूर्ण था। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट को 4 दिसंबर को आरोप तय करने के लिए फैसला सुनाना था। हालांकि, कोर्ट ने अब इस मामले में आगामी सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की है। पिछले सुनवाई में, कोर्ट ने सभी सबूतों और दस्तावेजों की गहन समीक्षा के लिए 4 दिसंबर 2025 तक का समय बढ़ाया था। इसके पहले, कोर्ट ने 25 अगस्त को आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीबीआई की चार्जशीट और आरोपों का विवरण
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान रेल मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग किया। आरोप है कि 2004 से 2009 तक नियमों का उल्लंघन करते हुए रेलवे में ग्रुप-D श्रेणी की भर्तियां की गईं, और इसके बदले अभ्यर्थियों की जमीनें लालू के परिवार या उनके निकट संबंधियों के नाम ट्रांसफर करवा ली गईं। इस दौरान राबड़ी देवी ने मामले की सुनवाई करने वाले जज विशाल गोगने पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए जज बदलने की मांग की, जिस पर अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा है।
नौकरी के बदले जमीन घोटाला
राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस घोटाले के तहत कुल 14 आरोपियों पर आरोप तय किए हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव शामिल हैं। सीबीआई द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह पाया कि रेल मंत्री के रूप में लालू यादव की जानकारी में यह साजिश रची गई थी। रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले लोगों से सस्ती दरों पर जमीनें ली गईं, और बाद में ये जमीनें राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दी गईं।
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