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RIMS जमीन घोटाला: झारखंड हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
झारखंड उच्च न्यायालय ने RIMS जमीन घोटाले के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सरकारी खजाने से पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय, दोषी अधिकारियों और बिल्डरों से राशि वसूल की जाएगी।
पीड़ितों को मिलेगी न्याय की उम्मीद
इस आदेश के साथ ही पीड़ित फ्लैट खरीदारों को मुआवजा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। उच्च न्यायालय ने मामले में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस मामले की उचित जांच करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।
अधिकारियों और बिल्डरों की जिम्मेदारी
उच्च न्यायालय ने कहा है कि दोषी पाए गए अधिकारियों और बिल्डरों को ही मुआवजे की राशि अदा करनी होगी। ऐसा करने से न केवल न्याय सुनिश्चित होगा, बल्कि भविष्य में इस प्रकार की धोखाधड़ी पर भी अंकुश लगेगा।
न्यायालय की कड़ी निगरानी
झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले में कड़ी निगरानी रखने का भी आश्वासन दिया है। न्यायालय ने कहा है कि वह मामले की प्रगति पर नज़र रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी विधिक प्रक्रियाएँ समय पर पूरी हों।
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