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झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक हटाई
रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के परिणाम को घोषित करने की अनुमति दे दी है, जिससे अब परिणाम बैठने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो गई है। न्यायालय ने एसआईटी को जांच जारी रखने का निर्देश देते हुए पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है।
पिछली सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रखा गया था
पिछली सुनवाई में, न्यायालय ने राज्य सरकार, जेएसएससी तथा याचिकाकर्ता एवं सफल परीक्षार्थियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने तथा जेएसएससी की तरफ से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल ने मामले में सरकार का पक्ष मजबूती से पेश किया। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने भी बहस में भाग लिया।
रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश
हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए जेएसएससी को परिणाम जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है। हालाँकि, उन दस अभ्यर्थियों के परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है, जिन्होंने नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी की थी। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से पदों की भर्ती का मार्ग साफ हो गया है।
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