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झारखंड में आईएएस अधिकारी संजीव हंस का निलंबन समाप्त
रांची: झारखंड राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस को निलंबन से मुक्त कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। निलंबन समाप्त होने के बाद, संजीव हंस की नई नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली राहत
महत्वपूर्ण है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने संजीव हंस को सशर्त जमानत प्रदान की थी। अदालत से जमानत मिलने के बाद, झारखंड सरकार ने भी उन्हें निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से संजीव हंस की पुनर्चयन प्रक्रिया में तेजी आई है और राज्य में उनकी नई जिम्मेदारी को लेकर चर्चा की जा रही है।
ऊर्जा विभाग में कार्यदायित्व
सूचित किया गया है कि संजीव हंस पहले ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे। अदालत से जमानत मिलने के बाद, अक्टूबर में उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यभार संभाला था। इस दौरान उनके निलंबन को हटाने की बातों ने जोर पकड़ लिया था।
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