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झारखंड हाईकोर्ट में पेसा नियमावली पर सुनवाई
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को पेसा नियमावली से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। इस सुनवाई में चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ के समक्ष पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार उपस्थित रहे।
पेसा नियमावली का मसौदा प्रस्तुत
सचिव मनोज कुमार ने अदालत को सूचित किया कि पेसा नियमावली का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे कैबिनेट के समक्ष पेश किया जा चुका है। इस पर सरकार ने सुनवाई के दौरान समय की मांग की। खंडपीठ ने अगले सुनवाई की तारीख 13 जनवरी 2026 निर्धारित की।
पिछली सुनवाई का संदर्भ
यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 18 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने नियमावली को लागू न करने पर गहरी नाराजगी जताई थी। उस समय सचिव को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे समय सीमा निश्चित करें। याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक रॉय ने अपने तर्क प्रस्तुत किए।
आवंटन पर रोक का असर
इस याचिका के कारण 9 सितंबर से राज्य में बालू और लघु खनिज के आवंटन पर रोक लगी हुई है। 4 दिसंबर को राज्य सरकार ने इस रोक को हटाने का आग्रह किया था, लेकिन खंडपीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया। अदालत ने यह सवाल उठाया कि 13 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पेसा नियमावली को लागू क्यों नहीं किया गया है।
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