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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अदालत में पेशी
रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन का अनुपालन न करने के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को एमपी-एमएलए विशेष अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। निर्धारित प्रक्रिया के बाद, अदालत ने उन्हें जमानत दी। मुख्यमंत्री ने 7-7 हजार रुपये के दो बेल बॉंड प्रस्तुत किए, जिसके बाद उनकी उपस्थिति मान ली गई।
सुनवाई में शामिल हुए महाधिवक्ता
सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन भी अदालत में मौजूद रहे। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर बॉंड भरने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने 4 दिसंबर को दिए गए अंतरिम आदेश को समाप्त कर दिया और निचली अदालत को मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।
भविष्य की सुनवाई के लिए अनुमति
जमानत मिलने के बाद अगली तारीख पर मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने की आवश्यकता नहीं होगी। अदालत ने उन्हें भविष्य की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने की सुविधा प्रदान की है।
बिक्रम मामला और ईडी की शिकायत
ज्ञात हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने समन की अवहेलना को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ आवेदन दर्ज किया था। यह प्रकरण एमपी-एमएलए कोर्ट में कांड संख्या 2/2024 के रूप में विचाराधीन है और इसकी सुनवाई चल रही है।
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