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झारखंड में पेसा नियमावली 2025 का प्रभावी कार्यान्वयन
रांची: झारखंड सरकार ने पंचायती राज विभाग के माध्यम से बहुप्रतीक्षित पेसा नियमावली 2025 को अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को हुई मंत्रिमंडल बैठक में मंत्रियों के सुझावों के आधार पर इस निर्णय को अंतिम रूप दिया गया।
ग्राम सभा को मिला सर्वोच्च दर्जा
नई नियमावली के अधिनियमन के साथ, यह झारखंड के सभी पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके तहत, ग्राम सभा को सर्वोच्च इकाई का दर्जा दिया गया है, और उसके बिना गांव में कोई विकास योजना लागू नहीं हो सकेगी। ग्राम सभा को जल, जंगल और जमीन के प्रबंधन का अधिकार भी सौंपा गया है। यह निर्णय आदिवासी और जनजातीय समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सोशल मीडिया पर उरांव की टिप्पणियाँ
पंचायती राज विभाग की पूर्व निदेशक निशा उरांव ने सोशल मीडिया के माध्यम से पेसा नियमावली की अधिसूचना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उल्लेख किया कि मूल ड्राफ्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं।
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