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सरायकेला: अवैध हथियार मामले में दो अभियुक्तों को सजा
सरायकेला। 2016 में अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार दो अभियुक्तों को करीब तीन वर्ष की कठोर सजा दी गई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा सुनाए गए इस फैसले में दोनों अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया। यह मामला 11 मई 2016 का है, जब तत्कालीन थाना प्रभारी, उप-निरीक्षक विनोद कुमार को सूचित किया गया कि सीनी मोड़ टेम्पो स्टैंड के पास एक बोलेरो वाहन में अवैध हथियार हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तों से बरामद हथियार
तलाशी के दौरान अभियुक्त ग्वाला सिंह बांकिरा के कमर से 12 बोर का अवैध देशी कट्टा और उसकी पैंट की जेब से तीन जिंदा गोलियां बरामद की गईं। वहीं, दूसरे अभियुक्त गोविन्द हाईबुरू की जेब से 315 बोर की तीन जिंदा गोलियां मिलीं। दोनों अभियुक्तों को घटनास्थल से गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जहां उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।
जांच और दोष सिद्ध
इस मामले की जांच तत्कालीन पुलिस उप-निक्षक अनुप कुमार सिंह ने की। जब्त हथियारों की जांच, गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि दोनों अभियुक्त अवैध रूप से हथियार रखे हुए थे। जांच का निष्कर्ष अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां आरोपों को पुख्ता साबित किया गया।
लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी
अदालत ने सरायकेला के महादेवपुर निवासी ग्वाला सिंह बांकिरा और हिन्दुसाई निवासी गोविन्द हाईबुरू को दोषी ठहराया। दोनों को तीन वर्ष की कठोर सजा और तीन हजार रुपये के जुर्माने का आदेश दिया गया। इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक देव प्रताप तिवारी ने प्रभावी पैरवी की।
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