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झारखंड में विनय चौबे को ईडी का झटका
रांची: निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बुधवार को एक गंभीर झटका मिला जब झारखंड शराब घोटाले में उन पर और अन्य आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में चौबे को पहले एसीबी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट दायर नहीं होने के चलते आरोपियों को जमानत दे दी है। अब ईडी इस मामले की जांच के लिए पीएमएलए कोर्ट से अनुमति मांगेगा। जांच में आरोप है कि शराब घोटाले में आरोपियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकार को 38 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
वन भूमि घोटाले में जमानत याचिका खारिज
वहीं, हजारीबाग निगरानी कोर्ट ने विनय चौबे की जमानत याचिका को वन भूमि घोटाले के मामले में खारिज कर दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी के विशेष लोक अभियोजक और चौबे के अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। अदालती कार्यवाही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायालय (निगरानी) श्रीमती आशा देवी भट्ट की अदालत में हुई। इस मामले में एसीबी ने चौबे को रिमांड पर लेकर उनसे विस्तार से पूछताछ की थी, जो हजारीबाग के डीसी रहते हुए भूमि घोटाले में उनकी संलिप्तता से संबंधित है।
जमानत याचिका की सुनवाई का विवरण
विनय चौबे की जमानत याचिका 14.11.2025 को दायर की गई थी। इसके पश्चात एसीबी हजारीबाग कोर्ट में पहली सुनवाई 17.11.2025 को हुई, जहां कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से केस डायरी की मांग की। केस डायरी प्राप्त करने के बाद, कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनते हुए आदेश के लिए अगली तिथि निर्धारित की थी।
राजभवन का नाम बदलने की अधिसूचना
इसके अतिरिक्त, झारखंड में राजभवन के नाम को बदलने की संस्तुति भी की गई है, जिसके लिए राज्यपाल सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है।
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