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धनबाद में ITR धोखाधड़ी का मामला: सीबीआई ने तीन दोषियों को सुनाई सजा
डेस्क: धनबाद की अदालत ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में फर्जी दस्तावेजों के जरिए आयकर विभाग से 7 लाख 82 हजार 529 रुपए का रिफंड प्राप्त करने के मामले में भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास, मुगमा क्षेत्र के लेखा परीक्षक सत्यवान राय और LIC एजेंट नमिता राय को दोषी ठहराया है। अदालत ने तीनों को दो वर्ष की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई है।
अपील दायर करने की मिली अनुमति
सजा सुनाए जाने के बाद, अदालत ने तीनों अभियुक्तों को ऊपरी अदालत में अपील दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत भी दी। इस दौरान सभी तीनों अभियुक्त अदालत में मौजूद थे। याद रहे कि सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 23 जून 2004 को इन पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
Bharat Sharma Vyas ITR Fraud: चार्जशीट का दाखिला
12 जुलाई 2007 को सीबीआई के अनुसंधानकर्ता एके झा ने अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों को गठित करते हुए केस की सुनवाई शुरू की। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 8 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जबकि बचाव पक्ष ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया।
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