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जेबीवीएनएल पर जुर्माना और आरपीओ अनुपालन के सख्त निर्देश
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (आरपीओ) का पालन न करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने साथ ही जेबीवीएनएल को आदेश दिया है कि वह छह महीने के भीतर बकाया आरपीओ का **शत-प्रतिशत अनुपालन** करे।
आयोग का स्पष्ट आदेश
न्यायमूर्ति नवनीत कुमार (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि आरपीओ सभी लाइसेंसधारियों के लिए एक **अनिवार्य वैधानिक दायित्व** है और इसे वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देकर टाला नहीं जा सकता। आयोग ने इसे कानून और राष्ट्रीय नीति दोनों का उल्लंघन माना।
भविष्य के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश
आयोग ने आगे कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके बाद हर वर्ष जेबीवीएनएल को 100 प्रतिशत आरपीओ अनुपालन करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने पेश किया हलफनामा दाखिल करने का आदेश
इसके अलावा, जेबीवीएनएल के कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यिक एवं राजस्व) को आयोग में ठोस आरपीओ अनुपालन योजना के साथ 30 दिनों के भीतर **हलफनामा** दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
इस निर्णय के बाद आयोग ने दायर याचिका का निपटारा कर दिया। यह निर्णय झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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