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झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: होटल अतिथि भवन के सील कमरों को 48 घंटे में खोलें
झारखंड के जमशेदपुर में स्थित होटल अतिथि भवन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में, हाईकोर्ट ने इस होटल के सील कमरों को खोलने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर अपनी नाराजगी दर्शाई और कहा कि 48 घंटे के भीतर सभी सील कमरे खोल दिए जाने चाहिए।
पुलिस को पेश होना पड़ा कोर्ट में
इस मामले में झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को भी अदालत में पेश होना पड़ा। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का पालन तुरंत किया जाए। होटल के मालिक की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने एक सख्त संदेश दिया है कि इस मामले में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मामले की पृष्ठभूमि
होटल अतिथि भवन के सील होने का मामला हाल ही में चर्चा का विषय बना था। होटल के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के विपरीत है। वहीं, विधायक और स्थानीय नागरिकों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। अदालत के इस फैसले से होटल के कर्मचारियों और मेहमानों के बीच राहत की लहर है।
झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह सुनिश्चित किया है कि होटल के मालिक एवं प्रबंधन को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। अदालत का मानना है कि कानून के दायरे में रहकर ही समस्याओं का समाधान संभव है।
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